खगड़िया में मतदाता सूची शुद्धिकरण का महाअभियान शुरू: जानें पूरी प्रक्रिया और कैसे जुड़वाएं अपना नाम

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खगड़िया में मतदाता सूची शुद्धिकरण का महाअभियान शुरू: जानें पूरी प्रक्रिया और कैसे जुड़वाएं अपना नाम

खगड़िया: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर खगड़िया जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उनका मुख्य जोर इस बात पर रहा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे और अयोग्य व्यक्ति का नाम किसी भी सूरत में सूची में शामिल न हो।

घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, 2003 की सूची से मिलेगी मदद

जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में दर्ज लोगों के घरों तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) पहुंचेंगे और संबंधित फॉर्म देंगे। इन फॉर्मों को तीन दिनों के भीतर भरवाकर वापस लिया जाएगा। इस कार्य में सहयोग के लिए अन्य कर्मियों को भी लगाया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि 2003 में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हुआ था। इस बार, प्रत्येक पंचायत के सरकारी भवनों में सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे – बड़े पंचायतों में तीन और छोटे पंचायतों में दो-दो। इन केंद्रों पर 2003 की मतदाता सूची भी उपलब्ध रहेगी, जिससे मतदाताओं को अपना नाम देखने और सत्यापन में काफी सहूलियत मिलेगी।

नाम जुड़वाने के लिए सरल प्रक्रिया

डीएम ने बताया कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके पूर्वजों का नाम सूची में है, वे किसी एक प्रमाण के साथ फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

ऑनलाइन माध्यम से भी सुविधा

प्रदेश में रहने वाले लोग सीधा वेबसाइट डाउनलोड करके या ऑनलाइन माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। खगड़िया जिले में इस शुद्धिकरण कार्य को लेकर पूरी टीम को लगाया गया है।

फॉर्म 6 का उपयोग: यदि किसी को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है, तो वे फॉर्म 6 भरकर एक प्रमाण के साथ जमा कर सकते हैं। सत्यापन के बाद उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

 बीएलओ करेंगे तीन बार प्रयास, ऑनलाइन सत्यापन भी घर पर

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बीएलओ कम से कम तीन बार मतदाता के पास जाकर फॉर्म संग्रह करने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन भी उनके घर पर ही किया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को फॉर्म पर आवश्यक जानकारी और स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ भरकर बीएलओ को देना होगा। मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहयोग देने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

 दावा-आपत्ति और अंतिम प्रक्रिया

डीएम ने यह भी बताया कि जो मतदाता समय पर फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं, वे दावा-आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म और घोषणा के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं।

किनके नाम प्राथमिकता पर 

न्यायपालिका के सदस्य, जनप्रतिनिधि, घोषित पद धारक, और कला संस्कृति, पत्रकारिता व लोक सेवा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के नाम प्रारुप सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। इससे आवश्यक दस्तावेज दावा-आपत्ति के दौरान लिए जा सकेंगे।

नाम हटाने की प्रक्रिया:

मृत व्यक्तियों या प्रदेश में स्थायी रूप से बसे मतदाताओं, जिन्होंने वहां की मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखे हैं, उनका नाम सूची से हर हाल में हटा दिया जाएगा।

 महत्वपूर्ण तिथियां 

* 1 अगस्त से एक महीने तक दावा-आपत्ति कर सकेंगे।

* 30 सितंबर को अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी।

इस पूरे अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इस अवसर पर डीडीसी अभिषेक पलासिया, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह एडीएम विमल कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार तिवारी, जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, गोगरी एसडीओ सुनंदा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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