खगड़िया: 04 .05.2023 को आरपीएफ खगड़िया के निरीक्षक प्रभारी अरविंद कुमार राम द्वारा खगड़िया स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में अनाधिकृत रूप से ई रिक्शा, टेंपो लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चार ई रिक्शा चालक एवं एक टेंपो चालक को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय रेलवे खगड़िया में पेश किया। बता दें कि खगड़िया स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में नो पार्किंग जोन में अनाधिकृत रूप से रिक्शा टेंपो लगाना रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत अपराध है । बार-बार मना करने के बावजूद भी ई रिक्शा चालक एवं टेंपो चालकों द्वारा खगड़िया स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में ई रिक्शा टेंपो खड़ा कर यात्री चढ़ाने उतारने का काम करते हैं।
