दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्ग निषेधाज्ञा।
खगड़िया/जन वार्ता टाईम्स: जिलाधिकारी, खगड़िया के जिला संयुक्तादेश ज्ञापांक 122/गो0, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ग फौकनियों/मौलवी परीक्षा- 2024 दिनांक 22.01.2024 से आरंभ होकर 27.01.2024 तक संचालित होगी। प्रथम पाली 08ः45 बजे से 12ः00 बजे मध्याह्न तक द्वितीय पाली 01ः45 बजे अप0 से 05ः00 बजे अप0 तक निर्धारित की गई है। इस जिले में कुल 02 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा होगी। जिलाधिकारी, खगड़िया के द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर सफल आयोजन हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर के अंदर शांन्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखे जाने के मद्देनजर धारा-144 लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अतः मैं अमित अनुराग, (बि0प्र0से0) अनुमंडल दण्डाधिकारी, खगड़िया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 का प्रयोग करते हुए (1) बापू मध्य विद्यालय बलुआही, खगड़िया (2) मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर, खगड़िया के 500 मीटर के अन्दर दिनांक 22.01.2024 से 27.01.2024 तक पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक के लिये निषेधाज्ञा लगाता हूँ, जिसमें निम्नांकित गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगाः-
1. कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का मजमा बनाकर नहीं चलेगा।
2. कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में मटर गश्ती नहीं करेगा।
3. कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का घातक हथियार यथा लाठी, भाला, गड़ासा, फरसा आदि एवं आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।
4. निषिद्ध क्षेत्र में चिट-पूर्जा, कॉपी-किताब और ऐसी कोई सामग्री लेकर नहीं चलेगा, जिसके कारण शांति भंग होने की संभावना तथा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन प्रभावित होने की संभावना हो।
5. निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण का प्रयोग निषिद्ध रहेगा।
6. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही कोई ऐसा काम करेगा, जिससे शांति एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो।
7. परीक्षा संबंधी कदाचार में लिप्त पाये जाने वाले व्यक्ति अथवा अगर कोई व्यक्ति कदाचार में सहयोग करते हुए पाये जायेंगें तो वैसे परीक्षार्थी/वीक्षक/व्यक्ति के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
8. परीक्षा केन्द्रों के आसपास सभी फोटो स्टेट की दुकानें दिनांक 22.01.2024 से 27.01.2024 तक (पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक) बन्द रहेगा।
यह आदेश निम्नांकित पर लागू नहीं होगा :-
1. परीक्षार्थी एवं विधि-व्यवस्था के कार्य में संलग्न पदाधिकारी/कर्मचारी, शिक्षक एवं आरक्षी बल।
2. शव यात्रा, विवाह, बारात (यदि कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग होता हैं, तो उसकी आवाज परीक्षा केन्द्र तक ना पहुँचे) एवं जो छड़ी-लाठी के सहारे चलते हों।
यह आदेश आज दिनांक 20.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया है, जो दिनांक 22.01.2024 से 27.01.2024 तक पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक लागू रहेगा।