बढ़ती ठंढ को लेकर 16 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध।
जिले में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट होने से ठंड एवं शीत लहर का प्रकोप जारी है। ठंड एवं शीत लहर के कारण विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
उक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी खगड़िया अमित कुमार पांडेय (भा०प्र०से०) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खगड़िया जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 16.01.2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच पूर्ण सावधानी के साथ जारी रहेंगी। बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं दिनांक 16.01.2024 तक प्रभावी रहेगा।