भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा
छठ पर्व 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई । इस वर्ष छठ पर्व दिनांक 07.11.2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 08.11.2024 को सम्पन्न होगा। इस पर्व में छठ व्रती नदियों के किनारे घाटों पर, आस-पास के तालाबों में तथा अपने घर के आस-पास कृत्रिम तालाब बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देती हैं तथा अर्घ्य देने के समय नदियों, तालाबों, घाटों एवं आम रास्तों पर काफी भीड़ इकट्ठा रहती है। छठ पर्व के अवसर पर नदियों में निजी नाव के परिचालन, तैराकी तथा घाट किनारे आतिशबाजी करने से भगदड़ मचने तथा अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है।
अतः उक्त अवसर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने हेतु खगड़िया सदर अनुमंडल अंतर्गत पड़ने वाली सभी छोटी – बड़ी नदियों, तालाबों के घाटों तथा अन्य जलश्रोतों के समीप, जहाँ छठ पूजा का आयोजन होता है, उक्त स्थानों पर सुरक्षा के दृष्टीकोण से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) की धारा-163 लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अमित अनुराग, (बि०प्र०से०) अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) की धारा-163 का प्रयोग करते हुए सभी छोटी -बड़ी नदियों, तालाबों के घाटों तथा अन्य जलश्रोतों के किनारे जहाँ छठ पर्व का आयोजन किया जाता है, दिनांक-07.11.2024 को पूर्वाह्न 06:00 बजे से दिनांक 08.11.2024 को अपराह्न 02:00 बजे तक निषेधाज्ञा किया गया।
इस अवधि में निम्नांकित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा :- 1. घाटों एवं आम रास्ता पर आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा।
2. निजी नाव का परिचालन तथा तैराकी पूर्णतः बन्द रहेगा।
यह आदेश निम्नांकित पर लागू नहीं होगा :-
3. घाटों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल एवं अन्य कर्मियों पर।
यह आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को अमित अनुराग अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया है जो दिनांक 07.11.2024 को पूर्वाह्न 06:00 बजे से दिनांक 08.11.2024 को अपराह्न 02:00 बजे तक लागू रहेगा।