शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध होगी कार्रवाई।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 23 मार्च 2024 से 30 मार्च तक किया जायेगा शस्त्र का सत्यापन।
शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध होगी कार्रवाई।
खगड़िया/जन वार्ता टाईम्स: लोक सभा आम निर्वाचन,2024 को दृष्टिगत दिनांक 27.02.2024 से दिनांक 29.02.2024 तक शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त अवधि में शत् प्रतिशत शस्त्रों का सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पुनः एक और अवसर देते हुए दिनांक -23.03.2024 से 30.03.2024 (11ः00 बजे पूर्वाह्न से 03ः00 बजे अपराह्न) तक संबंधित थाना परिसर में तिथि का निर्धारण करते हुए पुनः शस्त्र निरीक्षी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त की गई है।
आम निर्वाचन दृष्टिपथ यदि पुनः निर्धारित अवधि में शत-प्रतिशत शस्त्र का सत्यापन का कार्य पुरा नहीं होता है तो सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा तथा आधुय अधिनियम/नियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उनके शस्त्र/हथियार को जप्त कर तथा अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्व करने की कार्रवाई की जायेगी।
सभी शस्त्र अनुधारक को निदेश दिया जाता है कि यदि उनके द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 27.02.2024 से दिनांक 29.02.2024 तक शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया है तो वे अपने-अपने अनुज्ञेय शस्त्र यथा अनिषिद्ध छिद्र,रिवाल्वर/पिस्टल/रायफल/एक नाली बन्दूक/दोनाली बन्दूक का भौतिक संबंधित थाना में अचूक रुप से करायेंगे।