अमित अनुराग (एसडीएम) खगड़िया द्वारा “अखिल भारतीय व्यवसायिक” परीक्षा कों लेकर जारी दिशा निर्देश।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-189 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा।
जन वार्ता टाईम्स/खगड़िया: अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, अगस्त-2024 (एनुअल) के व्यवहारिक विषयों की परीक्षा दिनांक 01.08.2024 से 06.08.2024 तक कुल 05 केन्द्रों पर आयेजित की जायेगी। अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एंव परीक्षा कार्य के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी खगड़िया के द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केन्द्र के 500 गज के अंदर शान्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखे जाने के मद्देनजर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-189 लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अमित अनुराग( अनुमंडल दण्डाधिकारी)खगड़िया द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-189 का प्रयोग करते हुए 01.08.2024 से (1.) चिन्ता देवी, राजेन्द्र प्रसाद प्राईवेट आई०टी०आई एन0एच0-31 रहीमपुर खगड़िया (2.) चन्द्रकला लक्ष्मी प्राईवेट आई०टी०आई चन्द्रनगर खगड़िया (3.) आर०एस० प्राईवेट आई०टी०आई सोनमनकी रोड नियर रोज वर्ड स्कुल खगड़िया, (4.) श्री आर०एल०एस० प्राईवेट आई०टी०आई खगड़िया मेन रोड खगड़िया (5.) आई०टी०आई० भदास सरकारी कॉलेज खगड़िया, के 500 गज के अन्दर पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा किया गया जिसमें निम्नांकित गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा
1. कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का मजमा बनाकर नहीं चलेंगें।
2. कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में अनावश्यक आवागमन नहीं करेंगे।
3. कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का घातक हथियार एवं आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे।
4. निषिद्ध क्षेत्र में निर्धारित तिथि को होने वाले विषय से संबंधित उत्तर पुस्तिका या ऐसी कोई सामग्री लेकर नहीं चलेंगे जिससे कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन प्रभावित होने की संभावना हो।
5. निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण का प्रयोग निषिद्ध रहेगा।
6. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही कोई ऐसा काम करेंगे, जिससे शान्ति एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो।
7. परीक्षा संबंधी कदाचार में लिप्त पाये जाने वाले व्यक्ति अथवा अगर कोई व्यक्ति कदाचार में सहयोग करते हुए पाये जायेंगे तो वैसे परीक्षार्थी / वीक्षक/ व्यक्ति के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
8. परीक्षा केन्द्रों के आसपास सभी फोटो स्टेट की दुकानें दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 06.08. 2024 तक (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक) बन्द रहेंगी।
*यह आदेश निम्नांकित पर लागू नहीं होगाः-*
9. परीक्षार्थी एवं विधि-व्यवस्था के कार्य में संलग्न पदाधिकारी / कर्मचारी, शिक्षक एवं आरक्षी बल।
10. शव यात्रा, विवाह, बारात (यदि कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग होता है, तो उसकी आवाज परीक्षा केन्द्र तक ना पहुँचे एवं जो छड़ी-लाठी के सहारे चलते हों।
यह आदेश 01:08 2024 को अनुमंडल दंडाधिकारी खगड़िया “अमित अनुराग” के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया है, जो दिनांक 01.082024 से दिनांक 06.08.2024 तक पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक लागू रहेगा।




































